कृषि इनपुट अनुदान योजना-(2022-23)-असामयिक वर्षापात/ओलावृष्टि/आंधी तूफान
वर्ष 2022-23 के रबी मौसम में असामयिक वर्षापात/ओलावृष्टि/आंधी तूफान के कारण प्रतीवेदित 6 जिलों के 20 प्रखंडो एवं 299 पंचायतो में क्षतिग्रस्त फसलों के लिए कृषि इनपुट अनुदान हेतु ऑनलाइन  आवेदन प्रपत्र
पंजीकरण संख्या:   

** कृपया 13 अंको का किसान पंजीकरण संख्या बॉक्स में प्रविष्टि करें|
यह योजना अधिकतम 2 हेक्टेयर (494 डिसिमिल भूमि ) तक के लिए देय है |


आवेदन करने से पूर्व कृपया इस लिंक पर क्लिक कर अपने पंचायत का नाम सूचि से जांच ले|
** असामयिक वर्षापात/ओलावृष्टि/आंधी तूफान से हुये फसल क्षति के लिए ऑनलाइन आवेदन करें |
** यह योजना केवल 6 जिलों अंतर्गत 20 प्रखड़ों के 299 पंचायतों के लिए मान्य है |  

** आवश्यक जानकारी (आवेदक आवेदन करने से पहले आवश्यक जानकारी पढ़ लें)
** किसान परिवार के आवेदक को आवेदन देने के लिये OTP उनके पंजीकृत मोबाइल पर भेजा जाएगा, जो आवेदन के लिये आवश्यक एवं गोपनीय है|

1. आवेदन प्राप्त की तिथि 10 अप्रैल से 20 अप्रैल 2023 तक है | आवेदन सबमिट होने के बाद यदि आवेदन में कोई भी त्रुटि हो तो, त्रुटि का बदलाव 48 घंटे के अंदर कर लें, अन्यथा आवेदन उसी रूप में 48 घंटे के बाद संबन्धित कृषि समन्वयक को जांच हेतु अग्रसारित हो जायेगा और संबन्धित त्रुटि में कोई भी बदलाव संभव नहीं होगा | अंतिम तिथि के बाद किसी भी तरह का अपडेट नहीं किया जा सकता है | आवेदन के अंतिम तिथि के बाद 48 घंटे तक का अपडेट मान्य नहीं है |

2. यह योजना अधिकतम 2 हेक्टेयर (494 डिसिमिल भूमि ) तक के लिए एक किसान परिवार (पति+पत्नी+अवय्श्क बच्चे) को देय है |

3. कृपया आवेदन मे किए गए सुधार को पुनः जांच ले | एक बार सुधार अपडेट होने के पश्चात दुबारा सुधार संभव नहीं होगा |

5. एक पंजीकरण से आवेदक (गेहूं,रबी दलहन,रबी तेलहन,सब्जी,शाश्वत फसल/गन्ना,अन्य फसल) में हुए क्षति का लाभ ले सकते हैं |

4. किसान का प्रकार "स्वयं भू-धारी " होने की स्थिति मे भूमि के दस्तावेज़ के लिए (अद्यतन या वर्ष 21-22 का एल.पी.सी/जमीन रसीद),"वास्तविक खेतिहर" के स्थिति में स्व-घोषणा प्रमाण पत्र तथा "वास्तविक खेतिहर + स्वयं भू-धारी" के स्थिति में भूमि के दस्तावेज़ के साथ-साथ स्व-घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य है |  स्व-घोषणा प्रमाण पत्र डाउनलोड करें |

5. कृषि विभाग के विभिन्न योजना में लाभ लेने के लिए आधार से लिंक बैंक खाता अनिवार्य है | योजना की राशि आधार से लिंक बैंक खाते में हीं अंतरित की जाएगी| आवेदक कृपया आधार से लिंक बैंक खाता की प्रविष्टि करें |

6. आवेदन प्राप्त की तिथि 10 अप्रैल से 20 अप्रैल 2023 तक है |
USER
NPCI LINK
किसान बंधु से आग्रह है की आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि आपका बैंक खाता आधार/NPCI से लिंक है या नहीं ?
सुनिश्चित होने के लिए इस लिंक http://resident.uidai.gov.in/bank-mapper का उपयोग करें या अपने संबन्धित बैंक शाखा प्रबन्धक से संपर्क करें | अगर आप सुनिश्चित है तो आवेदन के लिए OK बटन पर क्लिक करें |