कृषि इनपुट अनुदान योजना-(2025-26)
शारदीय (खरीफ) 2025-26 मौसम में अतिवृष्टि या नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण आये बाढ़ से हुई प्रभावित फसल क्षति हेतु आवेदन प्रपत्र
पंजीकरण संख्या:
** कृपया 13 अंको का किसान पंजीकरण संख्या बॉक्स में प्रविष्टि करें| यह योजना अधिकतम 2 हेक्टेयर (494 डिसिमिल भूमि ) तक के लिए देय है |
** शारदीय (खरीफ) 2025-26 मौसम को अतिवृष्टि या नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण आये बाढ़ से हुई प्रभावित फसल क्षति हेतु आवेदन करें |
आवेदन करने से पूर्व कृपया इस लिंक पर क्लिक कर अपने पंचायत का नाम सूचि से जांच ले|
** आवश्यक जानकारी (आवेदक आवेदन करने से पहले आवश्यक जानकारी पढ़ लें)
** किसान परिवार के आवेदक को आवेदन देने के लिये OTP उनके पंजीकृत मोबाइल पर भेजा जाएगा, जो आवेदन के लिये आवश्यक एवं गोपनीय है|
1. आवेदन प्राप्त की तिथि
22 अगस्त 2025 से शुरू है| आवेदन सबमिट होने के बाद यदि आवेदन में कोई भी त्रुटि हो तो, त्रुटि का बदलाव 48 घंटे के अंदर कर लें, अन्यथा आवेदन उसी रूप में 48 घंटे के बाद संबन्धित कृषि समन्वयक को जांच हेतु अग्रसारित हो जायेगा और संबन्धित त्रुटि में कोई भी बदलाव संभव नहीं होगा | अंतिम तिथि के बाद किसी भी तरह का अपडेट नहीं किया जा सकता है | आवेदन के अंतिम तिथि के बाद 48 घंटे तक का अपडेट मान्य नहीं है |
2. यह योजना अधिकतम 2 हेक्टेयर (494 डिसिमिल भूमि ) तक के लिए एक किसान परिवार (पति+पत्नी+अवय्श्क बच्चे) को देय है |
3. कृपया आवेदन मे किए गए सुधार को पुनः जांच ले | एक बार सुधार अपडेट होने के पश्चात दुबारा सुधार संभव नहीं होगा |
4. एक पंजीकरण से आवेदक (शाश्वत/बारहमासी फसल, धान , खरीफ दलहन, खरीफ तेलहन, मक्का, सब्जी, गन्ना एवं अन्य) में हुए क्षति का लाभ ले सकते हैं |
5. किसान का प्रकार "स्वयं भू-धारी " होने की स्थिति मे भूमि के दस्तावेज़ के लिए (अद्यतन या वर्ष 24-25 का एल.पी.सी/जमीन रसीद),"वास्तविक खेतिहर" के स्थिति में स्व-घोषणा प्रमाण पत्र तथा "वास्तविक खेतिहर + स्वयं भू-धारी" के स्थिति में भूमि के दस्तावेज़ के साथ-साथ स्व-घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य है |
स्व-घोषणा प्रमाण पत्र डाउनलोड करें |
6. कृषि विभाग के विभिन्न योजना में लाभ लेने के लिए आधार से लिंक बैंक खाता अनिवार्य है | योजना की राशि आधार से लिंक बैंक खाते में हीं अंतरित की जाएगी| आवेदक कृपया आधार से लिंक बैंक खाता की प्रविष्टि करें |
7. आवेदन प्राप्त की तिथि
22-08-2025 से 05-10-2025 तक है |
किसान का प्रकार एवं भूमि विवरण
खेती करने योग्य कुल जमीन:
किसान का प्रकार:
--चयन करें--
स्वयं (भू-धारी)
वास्तविक खेतिहर
स्वयं (भू-धारी) + वास्तविक खेतिहर
क्षति का कारण
-- चयन करें --
अतिवृष्टि या नदी के जलस्तर में वृद्धि
** कृपया डिसमिल में जमीन का विवरण डालें| 1 हेक्टेयर=247 डिसमिल
खेती करने योग्य भूमि का विवरण
*कृपया कुल क्षति का रकवा तथा अनुमानित देय अनुदान की राशि को जांच ले| कुल क्षति का रकवा तथा अनुमानित देय अनुदान की राशि प्रदर्शित होने का इंतज़ार करें |
शपथ पत्र
1. मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण सही है | विवरण गलत होने की स्थिति में आवेदन रद्द होने की जिम्मेवारी मेरी होगी तथा मेरे ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है|
2. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने फसल अवशेष नहीं जलाया है एवं भविष्य में भी नहीं जलाऊंगा |
3. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने अपने बैंक खाता को आधार एवं NPCI से लिंक करा लिया है|
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USER
NPCI LINK
किसान बंधु से आग्रह है की आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि आपका बैंक खाता आधार/NPCI से लिंक है या नहीं ?
सुनिश्चित होने के लिए इस लिंक
https://tathya.uidai.gov.in/access/login?role=resident
का उपयोग करें या अपने संबन्धित बैंक शाखा प्रबन्धक से संपर्क करें | अगर आप सुनिश्चित है तो आवेदन के लिए OK बटन पर क्लिक करें |