उद्देश्य : |
1. किसानों को फसल उत्पादन संबंधित सभी सेवाएँ यथा-मिट्टी जाँच की सुविधा, बीज विश्लेषण की सुविधा, कीट/व्याधि प्रबंधन संबंधित सुझाव, पौधा संरक्षण संबंधित छिड़काव-भुरकाव हेतु आवश्यक उपकरणों एवं तकनीकी विस्तार सेवा का स्थानीय स्तर पर उपलब्धता।
2. उत्पादन, उत्पादकता एव उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि सहित किसानों की आय में वृद्धि करना है |
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आवेदक की योग्यताः |
1. खेती बारी कृषि-क्लिनिक में सेवाएँ प्रदान करने के लिए कृषि स्नातक/कृषि व्यवसाय प्रबंधन स़्नातक तथा राज्य/केन्द्रीय विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालय से कृषि /उद्यान में स्नातक जो आई0सी0ए0आर0/ यू0जी0सी0 द्वारा मान्यता प्राप्त हो, पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त उपरोक्त के अनुपलब्ध होने पर न्यूनतम दो वर्षों का कृषि/उद्यान में अनुभव प्राप्त डिप्लोमा धारी/कृषि विषय में इन्टरमीडिएट तथा रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान में स्नातक के योग्य प्रार्थियों पर भी विचार किया जायेगा।
2. चयन में कृषि स्नातक में अधिकतम प्रतिशत/ग्रेड प्वाइंट प्राप्त करने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जायेगी।
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आवेदन जमा करने की प्रक्रियाः |
1. योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन आनलाईन माध्यम से निर्धारित तिथि एवं समय तक किया जायेगा।
2. आवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता संबंधित अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, पैनकार्ड, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, प्रस्तावित कार्य स्थल से संबंधित शपथ पत्र, जमीन का रसीद/किरायानामा एवं बैंक पासबुक आनॅलाईन अपलोड किया जायेगा।
3. आवेदकों का चयन जिला स्तरीय गठित समिति द्वारा निर्धारित समय-सीमा में आवेदन पत्र प्राप्त करते हुए सुनिश्चित किया जायेगा।
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आवेदन जमा करने की अंतिम तिथिः |
1. इच्छुक आवेदक द्वारा आनॅलाइन माध्यम सेवांछित दस्तावेजों के साथ दिनांक 15.01.2024 तक आवेदन किया जा सकेगा।
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वित्तीय सहायता |
1. स्थापना हेत कुल अनुमानित लागत 05.00 लाख रूपये का 40 प्रतिशत अधिकतम 02.00 (दो) लाख रूपये की राशि सहायता अनुदान के रूप में दी जायेगी तथा लागत की शेष राशि का वहन आवेदक द्वारा स्वयं किया जायेगा। योजनान्तर्गत चयनित लाभार्थी बैंक से ऋण प्राप्त कर भी योजना का लाभ ले सकेगें। सहायता राशि का भुगतान दो समान किस्ता में किया जायेगा ।
2. प्रथम किस्त का भुगतान खेती बारी कृषि-क्लिनिक के संचालन हेतु सेवा प्रदाता द्वारा सभी उपकरण/यंत्र के क्रय के बाद सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, के भौतिक सत्यापन उपरान्त तथा द्वितीय किस्त कृषि क्लिनिक के संचालन शुरू होने के उपरान्त सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आलोक में किया जायेगा।
नोटः-विषेष जानकारी हेतु जिला के सहायक निदेषक, पौधा संरक्षण/जिला कृषि पदाधिकारी/ संयुक्त निदेषक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना से सम्पर्क करें एवं कृषि विभाग के वेव साईट https://state.bihar.gov.in/krishi/CitizenHome.html से प्राप्त किया जा सकता है राज्य स्तरीय सम्पर्कसं0 - 9939722844
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