1.फसल अवशेष नहीं विशेष है| फसल अवशेष जलाना एक दंडनीय अपराध है| अवशेष जलाने से सिर्फ मिटटी की उर्वरकता नहीं अपितु जलवायु एवं वातावरण भी प्रदूषित होता है|
फसल अवशेष जलाने वाले किसान के पंजीकरण को 3 वर्षों के लिए बाधित कर दिया जाता है जिसके कारण किसान विभाग के किसी भी योजना के लाभ से वंचित हो जाते हैं |
आपसे अनुरोध है कि फसल अवशेष नहीं जलाएं एवं इसके प्रबंधन के लिए कृषि समन्वयक/प्रखंड कृषि पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी से तुरंत संपर्क करें |
2. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जिन लाभुकों को आयकर भरने या अन्य कारणों से अयोग्य घोषित किया गया है वैसे किसान द्वारा योजना मद में अब तक प्राप्त राशि को भारत सरकार को अनिवार्य रूप से वापस किया जाना है |
आयकर के कारण अयोग्य किसान कृषि निदेशक के खाता संख्या (40903138323, IFSC: SBIN0006379), अन्य कारणों से अयोग्य घोषित किसान कृषि निदेशक के खाता संख्या (40903140467, IFSC: SBIN0006379)
में राशि वापस करें एवं राशि वापसी के बाद अनिवार्य रूप से UTR की कॉपी अपने कृषि समन्वयक या जिला कृषि पदाधिकारी के वापस जमा करें |
जालसाजों से बचें एवं किसी अन्य बैंक खाता में राशि वापस नहीं करें |
3. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आयकर के कारण अयोग्य घोषित किसान द्वारा यदि आयकर नहीं भरा गया है फिर भी अयोग्य किसान के सूची में नाम अंकित है तब ऐसे किसान वर्ष
2017-18 से 2021-22 तक ITR के साक्ष्य के साथ कृषि समन्वयक/जिला कृषि पदाधिकारी को आवेदन दें ताकि साक्ष्य की समीक्षा भारत सरकार स्तर पर विभाग द्वारा करवाया जा सके |
4. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत लाभुकों को eKYC करवाना अनिवार्य है अन्यथा योजना के लाभ से वंचित कर दिए जायेंगे | eKYC लाभुक स्वयं PM-किसान पोर्टल से अपने आधार लिंक मोबाइल नंबर से OTP के माध्यम से कर सकते हैं या फिर अपने नजदीकी CSC/वसुधा केंद्र से बायोमेट्रिक तरीके से कर eKYC सकते हैं जिसके लिए भारत सरकार द्वारा 15 रुपये शुल्क निर्धारित है | ";