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Important- PM-Kisan eKYC कैसे करें, जानने के लिये इस पर क्लिक करें |
**** पी0एम0-किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत अगामी 15 वीं किस्त का भुगतान आधार एवं NPCI से लिंक बैंक खाते में किया जाना है। भारत सरकार ने लाभुकों के बैंक खाते को आधार एवम NPCI लिंक हेतु डाक विभाग को अधिकृत किया है, अतः आप नजदीकी डाक घर से सम्पर्क कर अविलम्ब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPB) में नया (DBT Enabled)
खाता खुलवाए, अन्यथा आप आगामी किस्त से वंचित रह जायेगे।
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1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 15 वीं क़िस्त के लिए लाभुकों को eKYC करवाना अनिवार्य है अन्यथा योजना के लाभ से वंचित हो जायेंगे| लाभुक eKYC का सत्यापन स्वयं PM-किसान पोर्टल से अपने आधार लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP के माध्यम से कर सकते हैं या PMKISAN GOI App को Google Play Store से डाऊनलोड कर के face authentica के माध्यम से अपने आधार से लिंक मोबाइल न. पर प्राप्त OTP के माध्यम से लॉगिन करने के उपरांत अपना एवम 10 अन्य लाभुकों का e-KYC कर सकते है या अपने नजदीकी CSC/वसुधा केंद्र से बायोमेट्रिक तरीके से कर सकते हैं | eKYC की अंतिम तिथि 30-09-2023 तक है |
2. फसल अवशेष नहीं विशेष है| फसल अवशेष जलाना एक दंडनीय अपराध है| अवशेष जलाने से सिर्फ मिटटी की उर्वरकता नहीं अपितु जलवायु एवं वातावरण भी प्रदूषित होता है|
फसल अवशेष जलाने वाले किसान के पंजीकरण को 3 वर्षों के लिए बाधित कर दिया जाता है जिसके कारण किसान विभाग के किसी भी योजना के लाभ से वंचित हो जाते हैं |
आपसे अनुरोध है कि फसल अवशेष नहीं जलाएं एवं इसके प्रबंधन के लिए कृषि समन्वयक/प्रखंड कृषि पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी से तुरंत संपर्क करें |
3. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जिन लाभुकों को आयकर भरने या अन्य कारणों से अयोग्य घोषित किया गया है वैसे किसान द्वारा योजना मद में अब तक प्राप्त राशि को भारत सरकार को अनिवार्य रूप से वापस किया जाना है |
आयकर के कारण अयोग्य किसान कृषि निदेशक के खाता संख्या (40903138323, IFSC: SBIN0006379), अन्य कारणों से अयोग्य घोषित किसान कृषि निदेशक के खाता संख्या (40903140467, IFSC: SBIN0006379)
में राशि वापस करें एवं राशि वापसी के बाद अनिवार्य रूप से UTR की कॉपी अपने कृषि समन्वयक या जिला कृषि पदाधिकारी के वापस जमा करें |
जालसाजों से बचें एवं किसी अन्य बैंक खाता में राशि वापस नहीं करें |
4. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आयकर के कारण अयोग्य घोषित किसान द्वारा यदि आयकर नहीं भरा गया है फिर भी अयोग्य किसान के सूची में नाम अंकित है तब ऐसे किसान वर्ष
2017-18 से 2021-22 तक ITR के साक्ष्य के साथ कृषि समन्वयक/जिला कृषि पदाधिकारी को आवेदन दें ताकि साक्ष्य की समीक्षा भारत सरकार स्तर पर विभाग द्वारा करवाया जा सके |
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