1. कृषि विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 15-11-2021 को अपराहन् 03:30 बजे मेसर्स विश्वनाथ अग्रवाल, गुलाबबाग पुर्णिया के द्वारा आवेदित आवेदन के संबंध में की गई सुनवाई एवं पारित आदेश | |
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2. बीज अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि 3 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष करने के संबंध मे पारित विभागिये आदेश | |
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3. उर्वरक अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि 3 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष करने के संबंध मे पारित विभागिये आदेश| |
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4. कार्यलय आदेश - 544 दिनांक : 25 जून 2025, सभी Bio-Stimulant उत्पादों का विपणनकर्ता प्रतिष्ठान को निदेशित किया जाता
है कि 16-06-2025 के बाद Bio-Stimulant उत्पादों का बिक्रय नहीं करेंगे। राज्य में किसी भी
उर्वरक प्रतिष्ठान के द्वारा Bio-Stimulant उत्पादों का बिक्रय किये जाने की सूचना प्रतिवेदित
होती है तो नियमानुसार विधिसम्मत् कार्रवाई की जाएगी। |
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